PF निकालने में आ रही है दिक्कत? सरकार की इस वेबसाइट पर करें शिकायत

4 April 2024

आमतौर पर पीएफ का पैसा 3 से 7 दिन के बीच मिल जाता है लेकिन अगर आपको अप्‍लाई किए हुए 20 दिन से ज्‍यादा हो गए हैं और आपके क्‍लेम का निपटारा नहीं हो पाया है, तो आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं.

आपको पीएफ से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है. आपका खाता काम नहीं कर रहा है, पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है या फिर क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी शिकायत कर सकते हैं.

इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट https://epfigms.gov.in/grievance/grievancemaster पर जाना होगा. वहां खुद को रजिस्टर करना होगा.

इसके लिए PF Member का ऑप्शन चुनें और अपने UAN नंबर की मदद से शिकायत दर्ज कराएं. नियमों के मुताबिक आपकी शिकायत का समाधान 7 वर्किंग दिनों के अंदर हो जाना चाहिए. अगर नहीं होगा, तो उसका कारण बताया जाएगा.

अगर आपकी शिकायत पेंशन के संबन्‍ध में है, तो आप EPS Pensioner का ऑप्शन चुनें. इसके बाद पीपीओ नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

इसके अलावा आप उमंग एप या नजदीकी ईपीएफओ कमिश्‍नर के यहां भी मामले से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.